कोरोना संकट के बीच Govt Departments को अपने कार्य शुरू करने की अब नहीं लेनी होगी अनुमति
कार्य और कार्यस्थल के नाम व अनुपालना अधिकारी को लेकर देनी होगी सूचना
चंबा। सरकारी विभागों (Government departments) को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति (Permission) की आवश्यकता नहीं रहेगी। डीसी चंबा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन विभाग को अपने कार्य और कार्यस्थल के नाम के अलावा अनुपालना अधिकारी की सूचना जिला प्रशासन के अलावा एसपी, संबंधित एसडीएम और डीएसपी (DSP) के अलावा श्रम कार्यालय को देनी लाज़मी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला में संचालित निजी क्षेत्र के उद्यम भी बिना अनुमति के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। पर उन्हें भी इसकी पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को कार्य और कार्यस्थल के नाम और अनुपालना अधिकारी के नाम व संपर्क नंबर के साथ देनी जरूरी होगी।
आदेश में यह व्यवस्था दी गई है कि जिन उद्यमों में 20 से ज्यादा कामगार अथवा कर्मी कार्यरत होंगे उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए आवेदन adc-cha-hp@nic.in पर मेल किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत निजी कार्य भी अब बिना अनुमति के शुरू किए जा सकेंगे लेकिन इसमें जो व्यक्ति काम शुरू करेगा अनुपालना को लेकर उसकी ही पूरी जिम्मेदारी तय की गई है। कोविड-19 (Covid-19) को लेकर जारी दिशा निर्देशों और एहतियातों की अवहेलना की सूरत में व्यक्तिगत तौर पर काम शुरू करने वाला ही उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश कोविड- 19 की रोकथाम के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। डीसी विवेक भाटिया ने कहा कि सरकारी विभागों व निजी उद्यमों के अलावा व्यक्तिगत तौर पर शुरू किए गए सभी कार्यों को इसी शर्त के साथ शुरू करने की अनुमति रहेगी कि कार्य के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों और एहतियातों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाए।