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महंगी शराब पर फिलहाल दिल्ली में रोक नहीं (फाइल फोटो)

दिल्ली: हाई कोर्ट ने शराब टैक्स में बढ़ोतरी पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली में शराब के दामों पर लगाए गए ज्यादा टैक्स के मामले में हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 19 जून तक जवाब दायर करने का वक्त दिया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली में टैक्स हाइक पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली में शराब के दामों में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 19 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब के महंगे दाम को लेकर स्टे लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. शराब के बढ़े दामों पर हाई कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई जाएगी.

दरअसल दिल्ली में महंगी शराब को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है. इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा था.

सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान राज्य का राजस्व बेहद कम हो गया था. शराब से हो रही कमाई उस नुकसान की भरपाई कर रही है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने महंगी शराब को लेकर राज्य सरकार से जवाब दायर करने को कहा था.

HC में बोली दिल्ली सरकार- शराब की बिक्री-खरीद मौलिक अधिकार नहीं

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि शराब की ब्रिकी और खरीद मौलिक अधिकार नहीं है. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग बिक्री को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है.

दिल्ली सरकार को मिला था 14 दिन का वक्त

दिल्ली में 70 फीसदी शराब के दामों में बढ़ोतरी को लेकर याचिका दायर की गई थी. दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था. सरकार ने जवाब दायर करने के लिए 14 दिनों का वक्त भी लिया था. अब एक बार फिर दिल्ली सरकार को 19 जून तक के लिए वक्त मिल गया है.

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'शराब के दामों में बढ़ोतरी जायज नहीं'

इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि कोरोना संकट के बीच लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. ऐसे में शराब के दामों में बढ़ोतरी जायज नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया है कि शराब बेचने से पहले कई तरह से टैक्स लगाए जाते हैं. ऐसे में 70 फीसदी टैक्ट और बढ़ा देना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है.