लॉकडाउन में RBI की कार्रवाई, तीन बैंकों पर 6.5 करोड़ का लगा जुर्माना

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लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर 6.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना-बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा है.

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आरोप है क‍ि इन बैंकों ने आरबीआई के नियमों का उल्‍लंघन किया है. रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है.

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इस वजह से बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिन नियमों का उल्‍लंघन हुआ है वो आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं.

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इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था.नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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बता दें कि बीते कुछ एक साल में आरबीआई ने नियमों के उल्‍लंघन मामले में देश के कई को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया है. इसमें पंजाब एंड महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटिव बैंक समेत कई अन्‍य शामिल हैं.

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आरबीआई ने ये कार्रवाई ऐसे समय में की है जब एनपीए को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. रेटिंग्स एजेंसी फिच ने हाल ही में कहा है कि सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की वजह से बैंकों का फंसा कर्ज यानी एनपीए अनुपात बढ़कर छह फीसद तक हो सकता है.