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साढ़े तीन साल की बच्ची जिसे अब्बा कहती थी, उसी ने किया दुष्कर्म

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साढ़े तीन साल की बच्ची जिसको अब्बा कहकर पुकारती थी, उसी अब्बा (अभियुक्त) ने बिस्कुट का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। पोक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार मकान मालिक मो. शकील अहमद को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। 

पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को उक्त आरोप में पोक्सो की अलग-अलग चार धाराओं में दोषी पाया था। सभी धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के गौसनगर गड्ढाटोली निवासी है। बच्ची को अपने हवस का शिकार चार मार्च 2019 की सुबह 9.45 बजे बनाया था। घटना को लेकर बच्ची के पिता ने सदर थाना में कांड संख्या 118/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में है। घटना को लेकर बच्ची के पिता ने सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। लॉकडाउन के कारण दो महीने विलंब से फैसला आया। पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार से पेश किया गया था। 

बिस्कुट का लालच देकर किया दुष्कर्म 
जिस समय बच्ची अदालत में गवाही देने पहुंची, उसकी उम्र चार साल दो महीने थी। बच्ची ने अदालत में कहा कि अब्बा (अभियुक्त) बिस्कुट दिखाकर अपने साथ कमरे में ले गया। इसके बाद लेटाकर गलत हरकत की। चिल्लाने की आवाज सुनकर अम्मा कमरे में पहुंची थी। बच्ची जिसको अब्बा कहकर पुकारती थी, उसी अब्बा ने उसके साथ घिनौना अपराध किया। एपीपी एके राय ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी विरेन्द्र एक्का, पीड़ित बच्ची, उसके माता-पिता समेत सात लोगों की गवाही अदालत में दर्ज की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।