हवाई अड्डा परियोजना आवंटन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत का नोटिस

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नागपुर: बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार और एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड को जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और संचालन के काम का आवंटन रद्द किये जाने को चुनौती दी गयी है।

जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने 7 मार्च, 2019 को एक पत्र के माध्यम से इस परियोजना को उसे सौपें जाने के बावजूद नागपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और प्रबंधन के लिए बोली प्रक्रिया को रद्द करने की मिहान इंडिया लिमिटेड की कार्यवाही को चुनौती देते हुये इसे “अन्यायपूर्ण, मनमानी और अवैध कार्रवाई” बताया है।

याचिका के अनुसार मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर (एमआईएचएएन) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलप्मेंट कंपनी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।

एमआईएचएएन अब इस परियोजना के लिए ताजा निविदा जारी करने की योजना बना रही है। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एस बी शुकरे और न्यायमूर्ति ए एस किलोर की पीठ ने शुक्रवार को एमआईएचएएन और सरकार को नोटिस जारी किये। इस मामले में अब 12 जून को आगे सुनवाई है। अदालत ने कहा, ‘‘यदि कोई ताजा निविदा आमंत्रित की जाती है तो वह इस याचिका के फैसले के दायरे में होगी।’’