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69000 शिक्षक भर्ती: गलत उत्तरों के मामले में सुनवाई आज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण एक या दो अंक से पिछड़ गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

सुनीता व 35 अन्य, अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य और अंशुल सिंह व 29 अन्य की याचिकाएं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगाई गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया जबकि गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है। याचिकाओं में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए गए हैं।