Himachal में कर्फ्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने जिला के डीसी को किया है अधिकृत
31 मई तक कर्फ्यू लागू है, उसके बाद जिला दंडाधिकारी लेंगे फैसला
शिमला। हिमाचल में 31 मई तक कर्फ्यू (Curfew) लागू है। उसके उपरांत जिला दंडाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे। कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 24 मार्च से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके उपरांत जिला दंडाधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला दंडाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़े। प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई, 2020 को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में जिला दंडाधिकारियों को धारा-144 के अंतर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत आपराधिक दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत 24 मई, 2020 का जारी निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) में संशोधन किया है। संशोधित आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 व 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।