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सुप्रीम कोर्ट का Air India को आदेश, 10 दिन बाद ना हो Middle Seat की बुकिंग

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश वाली याचिका को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोविड-19 संकट के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने कि मंजूरी दे दी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट (Middle Seat) खाली छोड़नी होगी।

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एयर इंडिया (Air India) और केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है।

फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई

आज से देश में घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ानें गई हैं। लॉकडाउन (Lockdown) के दो महीने बाद देश के अलग-अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हुआ है। आज सुबह नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए जिसे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। इसके बाद उड़ानों के संचालन का काम शुरू हुआ। इसी कड़ी में आज से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित एयरपोर्ट पर भी पहली उड़ान उतरी।