विमान यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, 14 दिन होम क्वारनटीन जरूरी
दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं. आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी, और इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा.
- महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए आदेश
- 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य
- कंटेनमेंट जोन में जाने अनुमति नहीं
देश के सभी एयरपोर्ट्स पर आज विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई. सभी हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है. जाहिर है कोरोना संकट तुरंत खत्म नहीं होने वाला है. ऐसे में वर्तमान हालात को सामान्य मान लिया गया है और उसी आधार पर नई शुरुआत की जा रही है.
इस बीच, दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं. आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी, और इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा.
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हालांकि स्थानीय प्रशासन होम आइसोलेशन में कुछ रियायत दे सकता है यदि यात्री किसी दफ्तर में काम करता है. प्रशासन जरूरी होने पर भी रियायत देने पर विचार कर सकता है.
यदि कोई यात्री महाराष्ट्र आता है और एक सप्ताह में लौट जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में राज्य सरकार को विवरण मुहैया कराना होगा. साथ ही ऐसे यात्रियों को कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी.
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महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि यदि कोई यात्री रिहायशी परिसर में रहने नहीं जा रहा है तो उसे अपने रहने के स्थान के बारे में सूचित करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके.
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मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) कोरोना लक्षण वाले मरीजों पर लागू होंगे. एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से जाने की अनुमति होगी लेकिन यात्री को कंटेनमेंट जोन में जाने और वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. यात्रियों को रेड जोन से बाहर जाने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी.