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हिमाचल: Corona के बीच इन सरकारी कर्मियों का Office जाना हुआ अनिवार्य; रखना होगा इन बातों का ध्यान

ये आदेश पूरे प्रदेश में 26 मई यानी कल से लागू कर दिया जाएगा

शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने सभी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि सरकार द्वारा सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को सभी कार्यदिवस पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। जबकि 50 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देनी होगी। ये आदेश पूरे प्रदेश में 26 मई यानी कल से लागू कर दिया जाएगा।

रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा

गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए गत 3 मई को सभी विभागों को कार्यालय खोलने तथा प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 30 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था। वहीं नए आदेश में ऑफिस आने वाले कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु (Arogya Setu) ऐप डाउनलोड अनिवार्य कर दिया गया है।

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इसके अलावा कार्यालय आने वाले कर्मचारी अब से दो शिफ्टों में आया करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10 से शाम 5 बजे और दूसरी शिफ्ट सुबह 10:30 से शाम साढ़े 5 बजे रहेगी। वहीं नए आदेश के तहत घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा।

यहां जानें किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा यह आदेश

इसके साथ ही इस महामारी के इस दौरान में बड़ी बैठकों के आयोजन पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों का मास्क (Mask) लगाना और समय -समय पर ऑफिस को सेनिटाइज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेन्मेंट जोन में भी ये आदेश लागू नहीं होंगे। वहीं स्कूल व कॉलेज समेत सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों पर भी ये आदेश मान्य नहीं होंगे। ये शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।