https://smedia2.intoday.in/aajtak/images/stories/042019/air_india_1590385892_618x347.jpeg
सांकेतिक तस्वीर

प्लेन में मिडिल सीट सिर्फ 6 जून तक होंगी बुक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एअर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी.

हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि एअर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है. गौरतलब है कि केंद्र और एअर इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था.

आज से हवाई सफर शुरू, इन 10 नियमों को नहीं माना तो नहीं कर पाएंगे यात्रा

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आम तौर पर हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने विदेश में फंसे भारतीयों की वजह से पैदा हुई कठिनाई के बारे में बताया है. उन्हें यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं. हाई कोर्ट के आदेश से बहुत चिंता और कठिनाइयां पैदा हुई हैं.

पश्चिम बंगाल- आंध्र प्रदेश छोड़ पूरे देश में विमान सेवा शुरू, हर राज्य के हैं अपने-अपने नियम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साथ यात्रा करने वाले परिवारों की योजनाएं बाधित हो गई हैं. जिन परिवार के लोगों के पास मिडिल सीट थीं, उन्हें उतार दिया जाना चाहिए और पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए. हमारा विचार है कि एअर इंडिया को 10 दिनों के लिए मीडिल सीट बुकिंग के साथ गैर अनुसूचित उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जून तक इंटरनेशनल फ्लाइट में मिडिल सीट को बुक किया जाएगा. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला करेगी कि आगे क्या करना है.

क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था. इसके अलावा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी.