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दिल्ली में हवा की क्लालिटी सुधरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला (फाइल फोटो)

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया बदलाव, निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी हटी

दिल्ली-एनसीआर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य पर पाबंदी नहीं रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हवा साफ होने के बाद बिल्डर्स की याचिका पर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है.

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. दिल्ली-एनसीआर में अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य पर पाबंदी नहीं रहेगी. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने हवा साफ होने के बाद बिल्डर्स की याचिका पर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है.

पिछले साल नवंबर-दिसंबर में लगातार बिगड़ती हवा की क्वालिटी को देखते हुए अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी. इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया था. हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन योजना भी शुरू की थी.

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इस रोक के खिलाफ कई संगठनों ने आवाज उठाई थी. उनका कहना था कि निर्माण कार्यों से प्रदूषण काफी कम होता है जबकि इसका असर दिल्ली-एनसीआर के कई लाख लोगों पर पड़ रहा है. बिल्डिंग निर्माण सामग्री के साथ स्टील इंडस्ट्री का काम भी चौपट होना बताया गया. निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों ने बड़ा आंदोलन करने की भी धमकी दी. बाद में कोर्ट की ओर से इसमें ढील दी गई. बता दें, इससे पहले भी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगी है. प्रदूषण की वजह से साल 2017 में 6 दिन, 2018 में 12 दिन और 2019 में महीने भर से ज्यादा दिन तक रोक लगी.

बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर महीने में निर्माण कार्यों को दिन में करने की छूट दी थी. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, निर्माण कार्य शाम छह बजे तक ही किए जा सकते थे. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक इस पर रोक लगी थी. कोर्ट ने अब इसे हटा दिया है.

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