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आरटीआई संशोधन: जयराम की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब तलब किया।

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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने श्री रमेश की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने केंद्र को नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
संसद ने गत वर्ष जुलाई में आरटीआई कानून में संशोधन करके सूचना आयुक्तों की सेवा अवधि एवं अन्य शर्तों में संशोधन किया था जिसे उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी है।

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