https://images1.livehindustan.com/uploadimage/library/2019/12/07/16_9/16_9_1/hyderabad_encounter_site__1575713110.jpg

Hyderabad Encounter case: तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश- अब 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखे जाएं गैंगरेप के आरोपियों के शव

by

हैदराबाद एनकाउंटर मामले की आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वेटरनरी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या करने वाले आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया। हैदराबाद एनकाउंटर मामले की अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।  बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि चारों आरोपियों के शव 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक सुरक्षित रखे जाएं।  

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने के निर्देश सोमवार को दिए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। 

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए थे।

गौरतलब है कि चेट्टनपल्ली में शुक्रवार सुबह सभी आरोपी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में शुक्रवार सुबह मारे गए थे। आरोपियों को घटना की जांच के संबंध में अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जहां पुलिया के निकट 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का शव 28 नवंबर को मिला था। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिए थे और गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं जिसके बाद पुलिस ने 'जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं।