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बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना पार्षद की हत्या मामले में गवली की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

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बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2008 के हत्या करने के जुर्म में गैंगस्टर अरुण गवली की उम्रकैद की सजा सोमवार को बरकरार रखी।

महाराष्ट्र संघटित गुनहगारी नियंत्रक कानून (मकोका) अदालत ने 2012 में गवली तथा दस अन्य दोषियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने गवली तथा अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि एवं सजा बरकरार रखी।

इस मामले में अदालत में दायर किये गये आरोप पत्र के अनुसार, उपनगर मुंबई में एक जमीन सौदे को लेकर शिवसेना पार्षद की हत्या के लिए अरुण गवली गिरोह को 30 लाख रुपये दिए गए थे।