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गोल्ड ज्वैलरी खरीदने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, खरीददारों पर पड़ेगा ये असर

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सरकार 15 जनवरी 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से गोल्ड ज्वैलरी और कला कृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य करेगी।

उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी 2020 को इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि, ज्वैलर्स को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने स्टॉक को बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी।
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